नीमच का चर्चित ड्रग्स केस: कुख्यात तस्कर बाबू सिंधी और दो साथी दोषी करार, गेहूं में 25 टन ड्रग्स जब्ती मामले में पांच आरोपी बरी

bablu
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NMH NEWS नीमच। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) की एक विशेष अदालत ने 27 अगस्त, 2021 को नीमच के इंडस्ट्रियल एरिया में कुख्यात ड्रग तस्कर जयकुमार उर्फ बाबू सिंधी के गोदाम पर हुई ऐतिहासिक छापेमारी के मामले में अपना फैसला सुनाया। इस कार्रवाई में गेहूं में सहित लगभग 25 टन मादक पदार्थ जब्त किया गया था, जिसने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी।

राजेंद्र कुमार बजौलिया, विशेष न्यायाधीश (NDPS) ने इस मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 10 आरोपियों में से 3 को दोषी करार दिया, जबकि 5 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। 2 अभी फरार है।

दोषी करार दिए गए आरोपी

* जयकुमार सबनानी उर्फ बाबू सिंधी: इस अवैध ड्रग्स कारोबार का मुख्य सरगना।
* राजेंद्र शर्मा: बाबू सिंधी का करीबी सहयोगी।
* अनुराग ऐरन: गिरोह में सकरीय रूप से शामिल।

बरी किए गए आरोपी

* अशोक डांगी
* सौरभ कोचटा
* प्रकाश उर्फ गोलू मोटवानी
* पंकज कुमावत
* कैलाश गादिया

फरार आरोपी

* विनोद गुर्जर
* शिव चरण गुर्जर, निवासी झालरी
अदालत ने इन दोनों फरार आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।

यह था पूरा मामला 

27 अगस्त, 2021 को CBN की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर बाबू सिंधी के गोदाम पर छापा मारा था। इस छापेमारी में भारी मात्रा में नशीला पदार्थ बरामद हुआ था, जिसकी अनुमानित कीमत करोड़ों रुपये थी। इस मामले ने न केवल नीमच बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में ड्रग्स तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया था।
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, CBN ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। अदालत में चली लंबी सुनवाई के बाद, न्यायाधीश बजौलिया ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें दोषी पाएगा तीनों आरोपियों को 15-15 साल की सजा सुनाई गई और डेढ़- डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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